खाटूश्याम मेें 7 फरवरी से 5 मार्च तक धारा 144 लागू


सीकर। राजस्थान के सीकर में खाटूश्याम तिर्थ क्षेत्र में जिला दंडाधिकारी प्रतिभा वर्मा ने 7 फरवरी से 5 मार्च तक धारा 144 लागू करने के आदेश आज जारी किये है। ज्ञातव्य है कि फाल्गुन मास में खाटूश्याम में हर साल श्याम बाबा लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। 

इस साल भी इस महिने इस का आयोजन होगा इस मेले में देश भर से लाखों भक्त खाटूश्याम बाबा के दर्शनार्थ और मेले में पहूंचते है जिसे देखते हुए उपखंड मजिस्ट्रेड ने 7 फरवरी से 5 मार्च तक क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के आदेश दिये है जिसके तहत मंदिर में कांटेदार फूल, शीशीयां एवं अन्य सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है वहीं मंदिर मार्ग दर्षन दो तरफ से आने जाने के लिये खुला रखना होगा।

वाहनों को भी निर्धारित स्थानों पर ही खडा करना होगा, मेले में किसी प्रकार की भगदड न हो इसके लिये सुरक्षा के खास इंतजाम किये जायेगें। मेले क्षेत्र में डीजे सांउड बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किसी प्रकार के कानून का उल्लघंन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

Previous Post Next Post